Parivar Pehchan Patra Haryana | परिवार पहचान पत्र हरियाणा ऑनलाइन आवेदन | परिवार पहचान पत्र हरियाणा फॉर्म
सरकार के द्वारा सभी वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरुआत की जाती हैं। इन योजनाओं का लाभ सभी लाभार्थियों तक सही ढंग से पहुंचे इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र का आरंभ किया है। आज हम आपको इस लेख के द्वारा हरियाणा परिवार पहचान पत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र क्या है?, इसका क्या उद्देश्य हैं? , लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया इत्यादि । तो यदि आप Parivar Pehchan Patra Haryana से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े।
Table of Contents
Parivar Pehchan Patra Haryana
Parivar Pehchan Patra Haryana का आरंभ हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार को 14 अंकों का एक विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। जिसके सहायता से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार द्वारा जाने वाली सभी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तक सही ढंग से पहुंच रहा है या नहीं। यह परिवार पहचान पत्र संयुक्त एवं एकल परिवारों के लिए तैयार किया जाएगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
हरियाणा पहचान पत्र योजना के तहत आवेदन करने के लिए अब आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार द्वारा हरियाणा परिवार पहचान पत्र का पोर्टल तैयार किया गया है। आप इस पोर्टल के सहायता से घर बैठे बहुत आसानी से अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
meraparivar.haryana.gov.in Portal
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर संपर्क सिंह के द्वारा हरियाणा के सभी नागरिकों से परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए निवेदन किया गया है। उन्होंने यह बताया है कि आने वाले वक्त में सरकार द्वारा दी जाने सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र सभी नागरिकों के पास होना अनिवार्य है।
सभी नागरिकों को 10 दिसंबर 2020 से पहले हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाने का आग्रह किया गया है। वह सभी लोग जिन्होंने अपना परिवार पहचान पत्र अभी तक नहीं बनवाया है वह जल्दी से जल्दी अपना परिवार पहचान पत्र बनवा लें एवं जिनके पास परिवार पहचान पत्र पहले से ही उपलब्ध है वह अपना परिवार पहचान पत्र समय रहते अपडेट करवा ले। यह सभी कार्य सभी सीएससी केंद्रों पर फ्री में किया जा रहा है।
- राज्य की कई प्रकार की योजनाओं को हरियाणा परिवार पहचान पत्र से जोड़ा किया गया है। जैसे ओल्ड एज पेंशन योजना, विडो पेंशन योजना, फैमिली पेंशन योजना, लाडली, मैरिज शगुन योजना, राशन आवंटन इत्यादि । भविष्य में हरियाणा परिवार पहचान पत्र को बीपीएल राशन कार्ड आवेदन करने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना तहत आवेदन करने के लिए, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए, सक्षम योजना में आवेदन करने के लिए एवं अन्य सभी प्रकार सरकारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
- हरियाणा के प्रत्येक नागरिक के लिए यह परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने सभी नागरिकों से निवेदन किया है कि वह समय रहते अपना Parivar Pehchan Patra Haryana अपने नजदीकी सीएससी केंद्र में जा कर इसे अपडेट करें और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।
मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने परिवार पहचान पत्र पोर्टल का शुभारंभ किया pic.twitter.com/Gu2BPGyjp4
— CMO Haryana (@cmohry) July 26, 2019
Highlights of Parivar Pehchan Patra Haryana 2021
योजना का नाम | हरियाणा परिवार पहचान पत्र |
किसके द्वारा लॉन्च की गया | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
घोषणा की तारीख़ | 2 जनवरी 2019 |
आवेदन की तिथि | 25 जुलाई 2019 |
लाभार्थी | राज्य के 54 लाख परिवार |
वर्ग | हरियाणा राज्य सरकार योजना |
लक्ष्य | विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं एवं योजनाओ की स्वचालित डिलीवरी सुनिश्चित करना |
हरियाणा परिवार पहचान पत्र नई अपडेट
राज्य के लोगो को अब राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए अब अनेक दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी । अब राज्य के नागरिक इस एक ही Parivar Pehchan Patra Haryana के द्वारा ही सरकार की सभी सुविधा और योजनाओ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस पहचान पत्र में सभी परिवार सहित बाकी दस्तावेजों की एकीकृत जानकारी भी उपलब्ध होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में इनका वितरण किया गया।
प्रदेश में 56 लाख परिवारों का डाटा एकत्रित गया है और जिनमें 18 लाख 28 हजार परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य तेजी से जारी है। अगस्त के अंत तक 20 लाख परिवारों को स्मार्ट कार्ड बनाकर उन्हें सौंप दिए जाएंगे। तीन महीने पश्चात किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा।
हरियाणा में रहने वाले प्रत्येक परिवार को अब अलग से मिलेगा पहचान पत्र pic.twitter.com/oU6BdDr6di
— CMO Haryana (@cmohry) April 28, 2020
Parivar Pehchan Patra Haryana Scheme
परिवार पहचान पत्र सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) -2011 के आधार पर राज्य के नागरिको को सेवाओं एवं योजनाओं के सभी लाभों को वितरित किया जाएगा । इस योजना के तहत राज्य के 54 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाया (54 lakh families of the state will be benefited ) जायेगा । हरियाणा सरकार, परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से परिवार की पात्रता (The eligibility address of the family as per the data available in the special identity card of the family ) का पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओ और योजनाओ का लाभ प्रदान करेगी।
राज्य के इच्छुक लाभार्थी Parivar Pehchan Patra Haryana बनवाना चाहते है तो उसके इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा । हरियाणा परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा ।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना का शुभारम्भ
हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनहर लाल खट्टर जी ने दिनांक 4 जुलाई 2020 मंगलवार को पंचकूला में 20 परिवारों को परिवार पहचान पत्र प्रदान कर के इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में हरियाणा के सभी परिवारों का एक प्रामाणिक सत्यापित और विश्वसनीय डाटा बेस तैयार किया जायेगा और इस परिवार पहचान पत्र को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओ से जोड़ा जायेगा। जिससे राज्य के सभी परिवारों को सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजना का पूरा लाभ आसानी से मिल सके। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना के तहत राज्य के नागरिको को उनकी पात्रता के माध्यम से ही योजनाओं का लाभ स्वत: ही मिल जाएगा।
कृषि मंत्री के द्वारा 20 परिवारों को दिए परिवार पहचान पत्र
कृषि मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ही जाटू लोहारी से लाली देवी, मनोज देवी इंदीवाली, मनीषा प्रेम नगर, शकुंतला खरक कलां, सुनीता सिरसी, अनारो देवी कुंगड़, सुनेखा खरक कलां, नरेश शर्मा तिगड़ाना, मुकेश शर्मा घुसकानी, पृथ्वी सिंह भिवानी, बिमला देवराला, ममता खरक कलां, प्रेम देवी खरक कलां, पवन कुमार सूरपुरा कलां, संतोष देवी, राजवंती खरक कलां और मंजू देवी बहल को परिवार पहचान पत्र प्रदान किए।कृषि मंत्री जी का कहना है कि परिवार पहचान पत्र में परिवार की आर्थिक स्थिति एवं परिवार के सदस्यों की आयु, जाति, शिक्षा, रहन-सहन व संसाधनों आदि का पूरा विवरण होगा। इसी जानकारी एवं योग्यता के अनुसार नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य
इस परिवार पहचान पत्र के ज़रिये आप पूरे परिवार का डाटा एकत्रित कर सकेंगे। Parivar Pehchan Patra Haryana के तहत हरियाणा 14 अंकों के विशिष्ट पहचान पत्र का उद्देश्य नागरिक को केंद्रित सेवाओं के वितरण के साथ-साथ भ्रष्टाचार को कम करना और राज्य के नकली लाभार्थी का पता लगा कर के उन्हें कम करना है। इस योजना के ज़रिये राज्य में लगभग 54 लाख परिवारों को सीधे तौर पर लाभ प्रदान करना । हरियाणा 14 डिजिट परिवार पहचान पत्र योजना 2020 के माध्यम से पात्र लाभार्थी को सभी सेवाओं और योजनाओं की स्वचालित डिलीवरी सुनिश्चित करना है।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र के मुख्य तथ्य
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र पर 14 अंक में यूनिक आईडी नंबर होगा।
- इस कार्ड में लाभार्थी का मोबाइल नंबर भी लिखा होगा।
- सफलतापूर्वक पंजीकरण के पश्चात हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाएगा।
- कार्ड के ऊपर फैमिली के मुखिया का नाम लिखा होगा।
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र पर परिवार से जुडी अन्य प्रकार जानकारी भी होगी।
- सफलतापूवर्क पंजीकरण करने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी तथा पासवर्ड प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाएगा।
- यदि किसी परिवार को अपनी फैमिली डिटेल्स देखनी है तो उन्हें लॉगइन क्रैडेंशियल्स दर्ज करने होंगे।
- परिवार पहचान पत्र पर फैमिली डिटेल अपडेट भी की जा सकता हैं।
- परिवार पहचान पत्र के सहायता से अधिकारियों द्वारा किसी भी योजना के लाभार्थियों की पहचान की जा सकती है।
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र की सहायता से सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन भी प्राप्त की जा सकती है।
- इस योजना के तहत प्रत्येक फैमिली को मॉनिटर किया जाएगा जिससे कि स्कीम का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचाया जा सके।
- इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर के सहायता से लाभार्थियों की पात्रता चेक की जा सकती है।
- यदि परिवार में किसी का जन्म होता है या फिर किसी की मृत्यु होती है तो उन्हें सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सॉफ्टवेयर के सहायता से यह जानकारी खुद अपडेट हो जाती है।
- हरियाणा में किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने लिए परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
Parivar Pehchan Patra के लाभ
- इस योजना में प्रत्येक परिवार को परिवार पहचान कार्ड में एक यूनिक नंबर दिया जायेगा जो कि 14 अंको का होगा ।और ये हर परिवार के लिए यूनिक होगा।
- योजना के तहत राज्य के लगभग 54 लाख परिवारों को इस का लाभ मिलेगा।
- परिवारों को इस पहचान पत्र के ज़रिये स्कूल कॉलेजो में एडमिशन लेने में सहायता मिलेगी और सरकारी और निजी नौकरियों को प्राप्त करने में भी ये बहुत सहायक साबित होगा।
- Parivar Pehchan Patra Haryana के मदद से राज्य में भष्टाचार में कमी आएगी ।
- इस पोर्टल के सहायता से पंजीकरण प्रक्रिया को गति मिलेगी। इस पोर्टल पर सभी नागरिको का डाटा अपलोड किया जाएगा जिसके ज़रिये से उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।
- वो परिवार जिनका नाम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना या SECC डेटा सूची में पंजीकृत हैं, वे भी परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते है |
- परिवार पहचान पत्र कार्ड के माध्यम से यह भी जानकारी मिलेगी परिवार किस क्षेत्र में रहता है | सरकार हर क्षेत्र के लिए अलग अलग कोड बनाएगी. शहर एवं गाँव के लिए अपना अलग कोड होगा |
परिवार पहचान पत्र अप्लाई
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल (meraparivar.haryana.gov.in) लॉन्च किया है। यह पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके लोगों को पारदर्शी एवं आसान तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।इस ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा राज्य के सभी लोग परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके अंतर्गत विकलांगता पेंशन योजना, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और विधवा पेंशन योजना जैसी तीन सेवाओं को परिहार पेचन पत्र (पीपीपी) पोर्टल पर एकीकृत किया गया है।
हरियाणा 14 डिजिट परिवार पहचान पत्र
दिनांक 24 जुलाई 2019 को हुई बैठक में, जिला कोषालय अधिकारी राजबीर सिंह साहू ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सभी स्थायी और अनुबंध आधारित श्रमिकों के लिए एक अधिसूचना जारी की गई हैं । इस निर्देश के तहत , हरियाणा सरकार ने 29 जुलाई 2019 तक अद्वितीय पहचान पत्र बनाने के लिए अपने परिवार के पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए श्रमिकों को एक स्पष्ट रूप से एक समय सीमा तय की है। 25 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ में 14 डिजिट परिवार पहचान पत्र की Official Website को लॉन्च किया। इस Official Website पर आपको प्रत्येक विवरण मिलेगा जैसे कि आवेदन पत्र चयनित उम्मीदवार सूची और पंजीकरण प्रक्रिया इत्यादि।
Parivar Pehchan Patra के दस्तावेज़ (पात्रता )
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- आधार कार्ड
- परिवार के पहचान दस्तावेज़
- विवाहित स्थिति
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
दस्तावेज सत्यापन में परिवार पहचान पत्र
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अटल सेवा केंद्र, सरल केंद्रों, तहसील और पंचायत कार्यालय, ब्लॉकों, गैस एजेंसियों, स्कूलों, कॉलेजों, अन्य सरकारी और अर्द्ध सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रमाणीकरण के लिए विभिन्न जिले में विभिन्न में केंद्र स्थापित करेगी। प्रत्येक जिले में सरकार 54 लाख लाभार्थी डेटा को सत्यापित करने के लिए 500 केंद्र स्थापना करेगी। इन स्थानों पर, राज्य के मूल निवासी बहुत ही आसानी से अपने परिवार के विवरण को सत्यापित और आवेदन कर सकते है।
परिवार पहचान पत्र के लिए नामांकन की आवश्यकता
- स्थाई परिवार:– वे सभी परिवार जो स्थाई रूप से हरियाणा के मूल निवासी हैं हैं। उन्हें हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। सभी स्थाई परिवारों को एक परमानेंट 8 अंकों की पारिवारिक आईडी प्रदान किया जाएगा।
- अस्थाई परिवार:– वे सभी परिवार जो हरियाणा के बाहर रहते हैं। लेकिन राज्य की किसी सेवा या योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उनको भी परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। उन सभी अस्थाई परिवारों को 9 अंकों का पारिवारिक आईडी प्रदान किया जाएगा।
परिवार पहचान पत्र में नामांकन करने के चैनल
परिवार पहचान पत्र आईडी प्राप्ति के लिए 3 चैनलों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आपसे किसी भी प्रकार आवेदन शुल्क नहीं नहीं लिया जाएगा है। परिवार पहचान पत्र में नामांकन करने के 3 चैनल निम्नलिखित हैं
- सीएससी वीएलई:– ग्राम स्तर उद्यमियों द्वारा प्रबंधित कॉमन सर्विस सेंटर के सहायता से हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- सरल केंद्र:– राज्य सरकार के अंत्योदय सरल केंद्र के मदद से हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- पीपीपी ऑपरेटर:– राज्य के सभी पीपीपी काम के लिए पंजीकृत ऑपरेटर के सहायता से भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन किस प्रकार करे ?
- राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते है तो उन्हें सर्वप्रथम, अपने एसडीएम कार्यालय, तहसील, ब्लॉक कार्यालय, स्कूलों, राशन डिपो, गैस एजेंसियों इत्यादि में जाकर परिवार पहचान पत्र का फॉर्म लेना होगा ।
- इसके पश्चात आवेदन फॉर्म में पूछी गयी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार नंबर आदि दर्ज करनी होगी । सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ अपने और अपने परिवार के सभी दस्तावेज़ों को संग्लन करना होगा ।
- फिर आपको उसी कार्यालय में जमा काना होगा जहां से आपके आवेदन फॉर्म लिया था । इस तरह आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है ।
परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करे ?
- सबसे पहले आवेदक को Parivar Pehchan Patra Haryana की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं कि विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे की जाये । इसके अनुसार, CSCs के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं के आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।
- इन परिवार पहचान पत्र योजना रूपों को संबंधित चित्रण द्वारा अद्यतन किया जाएगा। अपडेट करने के पश्चात , व्यक्ति को दो प्रिंट-आउट निकालने की अनुमति होगी।
परिवार पहचान पत्र लाभार्थी सूची कैसे देखे?
- राज्य के इच्छुक नागरिक Parivar Pehchan Patra Haryana List में अपने परिवार का नाम देखना चाहते है तो उन्हें सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC -11 ) मे अपनी स्थिति की जांच करनी होगी ।
- अगर आपके परिवार का नाम सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना सूची (SECC -11 ) में है तो उन्हें इस योजना के तहत शामिल किया जायेगा ।यदि आप अपने परिवार का नाम SECC-2011 सूची के अंतर्गत नहीं होता है तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने लिए ऊपर दी गयी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- इसके पश्चात , आप हरियाणा 14 अंक का परिवार पहचान पत्र का लाभ उठा सकते हो।
Parivar Pehchan Patra Haryana अपडेट कैसे करें ?
- सर्वप्रथम आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको Update Family Details का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आने के बाद अगर आपके पास 8 अंकों या पूर्व में जारी 12 अंकों की फ़ैमिली आईडी उपलब्ध है तो “YES” पर क्लिक करना होगा एवं अपना आधार कार्ड का नंबर डालकर आगे बढ़ें।
- इसके बाद अब आपको अपनी 8 अंक (या पूर्व में जारी 12 अंक) की फैमिलीआईडी दर्ज करनी होगी। फैमिली आईडी दर्ज करने के पश्चात आपके परिवार के मुखिया के मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा। यह मोबाइल नम्बर वही होगा जो पीपीपी डेटाबेस में पहले से ही उपलब्ध है।
- यदि आप अपनी फॅमिली आईडी भूल जाते हैं तो आपको “Forgot Family ID” के बटन पर क्लिक करना होगा एवं परिवार के मुखिया का आधार नंबर डालकर ओटीपी को Verify करना होगा । अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिये गए चित्रों की मदद लें।
- सही ओटीपी दर्ज करने पश्चात पीपीपी पृष्ठ पर बिन्दु न. 02 के अंतर्गत दर्ज की गई फैमिली आईडी में पंजीकृत परिवार के सभी सदस्यों का जानकारी दिखाई देगा।
- पहले से शामिल किसी सदस्य की जानकारी को अगर आपको अपडेट करना चाहते हैं तो आप सदस्य के नाम के सामने “MEMBER DETAILS” के बटन पर क्लिक करें और अगर आपको नया परिवार का सदस्य जोड़ना है तो आप “Add Member” के बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आप मेम्बर डिटेल्स फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करे एवं इसे प्रिंट करके इस पर नए सदस्य के हस्ताक्षर करवाएँ और फिर इसे स्कैन / फोटो लेकर अपलोड कर दे ।
- सभी जानकारी भरने के पश्चात आप फॉर्म SUBMIT करें। पीपीपी पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने या नया सदस्य जोड़ने पर परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा जानकारी दी जाएगी।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र ऑपरेटर लॉगइन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम , आपको हरियाणा परिवार पहचान पत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आने के बाद अब आपको ऑपरेटर लॉगइन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपके सामने लॉगइन पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आने के बाद आपको यूजरनेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- और अब आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार से आप लॉगिन कर पाएंगे।
पब्लिकेशन देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको परिवार पहचान पत्र, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। और अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आने के पश्चात आपको पब्लिकेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें पब्लिकेशन की सूची होगी।
- अब आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार लिंक पर क्लिक करना होगा।
- और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने पब्लिकेशन खुलकर आ जाएगी।
- अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
परिवार पहचान पत्र में संशोधन करने की प्रक्रिया
परिवार पहचान पत्र में निम्नलिखित दिए गए दो माध्यमों की सहायता से संशोधन किया जा सकता है:–
- सेल्फ अपडेट मोड:– इसमें नागरिकों द्वारा मेरा परिवार पोर्टल के सहायता से परिवार पहचान पत्र में संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपडेट परिवार विवरण टैब का उपयोग करना होगा। इसके बाद आपको अपनी परिवार आईडी दर्ज करनी होगी। फिर आपको परिवार के मुखिया के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा आपको इस को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा। इसके पश्चात आप परिवार पहचान पत्र में संशोधन कर पाएंगे।
- असिस्टेंट मोड:– नागरिकों द्वारा अपने परिवार पहचान पत्र में संशोधन के लिए नजदीकी सीएससी, सरल या फिर पीपीपी ऑपरेटर की सहायता से भी करवाया जा सकता है। इसके लिए नजदीकी सीएससी, सरल या फिर पीपीपी ऑपरेटर को सभी महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी। जिसके बाद ऑपरेटर द्वारा पहचान पत्र में संशोधन किया जाएगा।
Note: वर्तमान समय में नागरिकों को पीपीपी आईडी डिटेल सेल्फ अपडेट मॉड्यूल से अपडेट करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इस मोड की मदद से नई पीपीपी आईडी बनाना भी उपलब्ध नहीं है।
परिवार पहचान पत्र संशोधन करने की संख्या
नागरिक परिवार पहचान पत्र में किसी भी समय संशोधन कर सकते है। लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित की है जो कि निम्नलिखित हैं
- विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्रोतों के सहायता से सत्यापन किया जाता है। यह सत्यापन आवश्यक रूप से किया जाता है। इसके तहत विभाग द्वारा परिवार के द्वारा प्रदान किए गए डाटा की पुष्टि की जाती है। यह सत्यापन पूरा होने के पश्चात ही परिवार के द्वारा प्रदान किए गए डाटा को सत्यापित माना जाता है। वह सभी जानकारी जो पहले से विभाग द्वारा सत्यापित की गई है उनमें बाद कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- नागरिक द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद एवं पोर्टल पर पीपीपी दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात सिर्फ एक बार ही संशोधन किया जा सकता है।
हेल्पलाइन नंबर
1800-2000-023
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FAQ
हरियाणा परिवार पहचान पत्र क्या हैं ?
इस योजना के लाभार्थी पात्र हैं ?
परिवार पहचान पत्र डाउनलोड कैसे करे ?