Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021 | हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन | MMPSY

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana | MMPSY | हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना | 

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारम्भ  हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री  श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए किया गया है । इस योजना के तहत हरियाणा  राज्य के हर एक  परिवार को वार्षिक  6 हजार रूपये की धनराशि  हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा प्रदान (The state government provided a sum of Rs 6 thousand annually to every family )  की जाएगी ।

haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021 के अन्तर्गत दी जाने वाली सालाना 6 हजार रूपये की सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा तथा आकस्मिक बीमा व पेंशन लाभ के रूप (Social security life insurance and contingency insurance and pension benefits) में दी जाएगी | हमारे प्रिय हरियाणा वासियो  हम आपको इस योजना की सभी जानकारी जैसे योग्यता ,आवेदन करने की प्रक्रिया आदि देने जा रहे है ।

Table of Contents

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021

इस योजना के तहत  हरियाणा राज्य के हर एक  परिवार को 6000 रूपये की धनरशि हर माह पांच सौ रूपये की किश्त  में दिए जायेगे ।  हरियाणा राज्य के लाभार्थी  जो इस योजना का फायदा  उठाना चाहते है  उनके परिवार की वार्षिक आय 1 ,80 ,000 रूपये (Annual family income Rs.1 , 80, 000 ) से ज्यादा नहीं  होनी चाहिए, इसके अलावा परिवार खेती के  क्षेत्र से संबंध रखता हो तो उसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन  नहीं होनी चाहिए। तभी वह Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021 का  फायदा ले  सकते है ।

इसके योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना व प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी जोड़ा गया है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र भी एक मुख्य योजना है राज्य सरकार द्वारा जिसके तहत हर परिवार को 14 अंको का एक विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किया जाता है | 

Highlights of MMPSY Scheme

योजना का नाममुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana)
आरम्भ की गईमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
लाभार्थीराज्य के परिवार
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
लाभसालाना 6000 रूपये की आर्थिक मदद
श्रेणीहरियाणा सरकार द्वारा
आधिकारिक वेबसाइटcm-psy.haryana.gov.in/#/

Intra Haryana Portal 2021| E Salary Haryana

हरियाणा सरकार की ओर से मृत्यु होने पर प्रदान किया जाएगा 2 लाख रुपए का मुआवजा

कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा भिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की जा रही है एवम् विभिन्न  विभिन्न योजनाओं पर  विचार किया जा रहा है। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत भी विचार किया गया है तथा  यह  फैसला लिया गया है कि वह  सभी बीपीएल परिवार जिनकी सालाना आय ₹1लाख 80 हजार या फिर इससे निम्न है तथा  जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में है यदि उनकी मौत हो जाती है तो उनको मुआवजे की राशि दी जाएगी और अगर यह मौत 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के बीच में  कोरोना के संक्रमण की वजह  हुई है तो ₹2 लाख मुआवजा दिया जाएगा व यदि यह मौत  31 मई 2021 के पश्चात प्राकृतिक रूप से या कोरोनावायरस संक्रमण सहित से हुई है तो भी Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana   और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत  2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Family Provident Fund

Family Provident Fund को एक प्रकार की बचत योजना भी कहा जा सकता है। इस योजना के तहत लाभार्थी को मिलने वाली धन राशि से कुछ हिस्सा dedcut किया जाता है। लाभार्थी इस deducted धनराशि को 1 साल या 5 साल के बाद ब्याज के साथ वापस प्राप्त कर सकता है। सरकार द्वारा हरियाणा संचालित  Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को भी Family Provident Fund की सुविधा दी जाएगी।

यदि MMPSY लाभार्थी Family Provident Fund का लाभ उठाना चाहते  है तो उन्हें आवेदन पत्र भरते समय इस बात की जानकारी आवेदन पत्र में प्रदान करनी होगी। Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana  के द्वारा सभी लाभार्थियों को ₹6000 प्रतिवर्ष  की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

  • यदि लाभार्थी ने आवेदन पत्र भरते समय Family Provident Fund के विकल्प का चयन  किया है तो लाभार्थी के खाते में बची धन राशि को Provident Fund के लिए काट लिया जाएगा। जिसे लाभार्थी  भविष्य में ब्याज सहित  प्राप्त कर सकेगा। इस योजना में  लाभार्थी ₹500 से ₹3000 तक का निवेश कर सकता है।
  • इस धन राशि को  10 साल या उससे अधिक समय के लिए निवेश किया जा सकता है। इस योजना पर लाभार्थी को प्रतिवर्ष 6.09%  का ब्याज दिया जाएगा। इस धन राशि को लाभार्थी 1 साल या फिर 5 साल में  निकाला सकता है।

नीचे दिए गए चार्ट में  आप देख सकते हैं की  निवेश अनुसार Family Provident Fund  पर कितनी राशि मिलेगी ।

फैमिली प्रोविडेंट फंड चार्ट

मूल राशि12345678910
500530.45562.75597.03633.39671.96712.88756.29802.35851.22903.06
10001,060.901,125.511,194.051,266.771,343.921,425.761,512.591,604.711,702.431,806.11
15001,591.351,688.261,791.081,900.162,015.872,138.642,268.882,407.062,553.652,709.17
20002,121.802,251.022,388.102,533.542,687.832,851.523,025.183,209.413,404.873,612.22
25002,652.252,813.772,985.133,166.933,359.793,564.403,781.474,011.774,256.084,515.28
30003,182.703,376.533,582.163,800.314,031.754,277.284,537.774,814.125,107.305,418.33

 

मुआवजा प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का  फायदा लेने के लिए 15 मई 2021 से  इच्छुक लाभार्थी पंजीकरण को  करवा सकते हैं।  पंजीकरण को इच्छुक लाभार्थी खुद ही आधिकारिक वेबसाइट  से पंजीकृत कर सकते हैं तथा सीएससी या फिर पास के लिए  ऑपरेटर के माध्यम से भी  पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद इच्छुक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 25 मई 2021 तक बैंक में फॉर्म जमा करना होगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदनकर्ता को 330 रूपये बीमा प्रीमियम भी भरना होगा।

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Registration 

हरियाणा  के जो भी  इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत  आवेदन करना चाहते है तो वह योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, और यदि आप ऑफ लाइन ही आवेदन करना चाहते है तो आप अंतोदय केंद्रों व सरल केंद्रों और पास के  अटल सेवा केंद्रों  से आवेदन कर सकते है । इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के लगभग 15 से लेकर 20 लाख तक  परिवारो को  लाभ दिया जायेगा ।इस योजना के अन्तर्गत योग्य परिवारों की  सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चत की जाएगी ।

इस हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2021 के अन्तर्गत हरियाणा  के योग्य परिवारों को  हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा  दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभ पाने वाले के बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी ।इस योजना  के अन्तर्गत आवेदन की आखिरी तारीख 30 जनवरी 2020 है ।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि के तहत आने वाली योजनाए

  • प्रधानमंत्री  जीवन ज्योति बीमा योजना – मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना  के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को  5 सौ रूपये  हर माह मिलेंगे जिसमे से पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 18 से 50 उम्र तक के  योग्य आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक व्यक्ति के जीवन बीमा के लिए 330 रुपये  हर वर्ष की दर से प्रीमियम का भुगतान उनके खातों में से  खुद ही हो जाएगा।
  • पीएम श्रम योगी मानधन योजना– इस योजना के तहत  60 साल की उम्र के हो जाने पर लाभार्थियों को 3 हजार रूपये की धनराशि  हर माह पेंशन के रूप में दी जायेगी । योग्य लाभार्थियों के  बैंक अकाउंट से 55 से 200 रूपए  प्रति महीने प्रीमियम  का भुगतान अपने आप हो जाएगा ।  प्रत्येक   महीने प्रीमियम देने के पश्चात  ही  इच्छुक लाभार्थियों को   हर माह पेंशन दी जाएगी ।
  • पीएम किसान मानधन योजना– इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के पश्चात 3 हजार  रूपये की मासिक पेंशन सरकार द्वारा दी जाएगी । यह धनराशि सीधा ही लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी ।
  • दुर्घटना बीमा लाभ (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)- इस योजना के तहत परिवारजनों के निम्न से निम्न एक सदस्य को 12 रूपये का दुर्घटना बीमा पर भी भुगतान किया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक की मौत हो जाती है तो उसे 200000 रूपये की धनरशि दी जाएगी |

हरियाणा परिवार समृद्धि योजना

हरियाणा सरकार ने इन्ही दिनों में  में एमबीपीएसवाई योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवारजनों को डीबीटी सेवा  से दो किस्तें भी हस्तांतरित की हैं। तीसरी किश्त की मार्च 2020 में आवंटन होने की संभावना है।इस योजना के तहत आने वाले सारे लोगो एवम् परिवारों को वित्तीय फायदा और सामाजिक सुरक्षा को प्रदान करना है । यह योजना एक निश्चित मात्रा में सालाना टर्नओवर वाले छोटे छोटे  व्यापारियों को भी कवर करती है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पेंशन प्रीमियम चार्ट

सीरियल नंबरलाभार्थी की एंट्री ऐजसरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदानसएरियल नंबरलाभार्थी की एंट्री ऐजसरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदान
118551330105
219581431110
320611532120
421641633130
522681734140
623721835150
724761936160
825802037170
926852138180
1027902239190
1128952340200
1229100   

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021 के लाभ

  • 18-40 वर्ष की आयु वर्ग में लाभार्थी को 60 वर्ष की उम्र  पर रु 3 हजार प्रति माह  पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
  • योग्य आयु वर्ग में निम्न से निम्न एक परिवारजन के सदस्य के लिए पेंशन विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए।
  • उपर दी गई सभी योजनाओं के लिए, MMPSY के तहत इच्छुक लाभार्थी का योगदान भी  हरियाणा  राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा।
  • निवेश के विकल्प के अन्तर्गतत, परिवार को योग्य परिवार की तरफ से हरियाणा राज्य  सरकार के द्वारा FPF में किए गए निवेश से रिटर्न भी मिलेगा।
  • इस योजना का फायदा हरियाणा राज्य के ही परिवारों को दिया जायेगा ।
  • योजना एक  मात्रा में सालाना टर्नओवर वाले छोटे व्यापारी को भी कवर करती है।

MMPSY के तहत पेंशन योजना

इस योजना के तहत लाभार्थी केंद्रीय पेंशन योजनाओं के तहत लाभ पाने के हकदार होंगे यह योजनाएं निम्नलिखित  है –

  • प्रधानमंत्री किसान धन योजना
  • प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
    MMPSY के तहत पेंशन योजना

श्रेणी वार पात्र लाभार्थी और उनके लाभ

Category 1: Age 18 to 40 years – 4 विक्लप
विकल्प 16 हजार रूपये की धनराशि 2 हजार रूपये की 3 किश्तों में वित्तीय मदद के रूप में दी जाएगी ।
विकल्प 2इच्छुक लाभार्थी  को परिवार के द्वारा नामित सदस्य के शामिल होने के 5 वर्ष  पश्चात 36 हजार रुपये मिलेंगे।
विकल्प 360 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, इच्छुक लाभार्थी को माह के आधार पर 3 हजार रुपये से 15 हजार रुपये के बीच में पेंशन मिलेगी।
विकल्प 4परिवार के निर्वाचित जनों को  5 वर्ष पश्चात  15 हजार से 30 हजार मिलेंगे एक  इच्छुक लाभार्थी बीमा कवर का विकल्प भी चुन सकता है जिसमें हरियाणा राज्य सरकार प्रीमियम का भुगतान करेगी।
Category 2: Age 40 to 60 years – 2 विक्लप
विकल्प 16 हजार रूपये की धनराशि 2 हजार रूपये की 3 किश्तों में
विकल्प 25 साल पश्चात 36,000 रु

परिवार समृद्धि योजना की पात्रता

  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
  • आवेदन कर्ता के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 1 ,80 ,000 रूपये होनी चाहिए ।
  • आवेदन कर्ता  का हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2021 में ऑनलाइन आवेदन का  कैसे करे?

राज्य के जो इच्छुक नागरिक  Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021 के तहत आवेदन करना चाहते है    वो नीचे दिए गए तरीके को पालन कर के  इस योजना का लाभ उठा सकते हैं ।

Note – हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2021 के लिए आवेदन सिर्फ  CSC ( Common Service Center )  और  SARAL के माध्यम से ही किया जा सकता है | 

  1. आवेदक को पहले  MMPSY की Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के पश्चात  आपके समाने होम पेज खुल जायेगा ।
    हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
  2. इस होम पेज पर  आपको Operator Login का विकल्प  दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर जा कर उस पर  क्लिक करना होगा । विकल्प  पर क्लिक करने के पश्चात  आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।
  3. इसके पश्चात  पेज पर आपको अपनी सीएससी आईडी को  डालना  होगा  ।और अब  आपको Next के बटन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको आगे पासवर्ड डालना होगा ।और अब   Sign in के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  4. और    इस प्रकार आपका  पोर्टल में sign in हो जायेगा । इसके पश्चात  आपको इस योजना में अप्लाई करना होगा । इसके लिए आपको Apply Scheme पर क्लिक करना होगा । इसके बाद  आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
  5. इस पेज पर आने के बाद  आपके सामने do you have family id का विकल्प  आएगा अगर है तो Yes अंकित  दीजिये अगर नहीं है तो no को अंकित  दीजिये । yes पर क्लिक करने के पश्चात  आपको family id भरनी होगी ।भरने के पश्चात  आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  6. अब  आपके समाने आपकी फॅमिली की आईडी खुल कर  आ जाएगी ।इसमें  नीचे आपको हाउस नंबर ,डिस्ट्रिक्ट नंबर , ब्लॉक ,पता इत्यादि जानकारी को  भरना होगा । सभी जानकारी भरने  के बाद  आपको  सबमिट के बटन पर क्लिक करना  होगा ।
  7. अगर आपको अपने परिवार की जानकारी  जाननी है तो उस पर क्लिक करे ।इसके पश्चात  अगर आपके पास फॅमिली आईडी नहीं है तो आपके सामने  फॅमिली आईडी फॉर्म खुलकर आ जायेगा  । इस फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी  महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी ।फिर save के बटन पर क्लिक करना होगा  ।
  8. और अब  आपको फॅमिली मेम्बर के हिसाब से जानकरी भरनी होगी जिसका  फॉर्म आपको नीचे मिलेगा ।इसके पश्चात  बैलेंस धनराशि के लिए ऑप्शन  का चयन कर  के सेव फॉर्म के बटन पर  कर देना होगा ।
  9. इसके बाद आपके  सामने पूरा फॉर्म प्रिंट होकर आ जायेगा ।और अब इसका प्रिंट आउट निकल कर इसको अपलोड करे अपलोड करने के पश्चात  file  name है यहाँ पर फाइल सेलेक्ट दे और फाइनल सबमिट कर दे ।इसके बाद आप फाइनल प्रिंट आउट निकल ले ।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  1.  आपको सर्वप्रथम,  अपने नजदीकी सीएससी केंद्र जाना होगा।
  2.  अब आपको CSC ( Common Service Center )  में इस योजना के तहत  आने वाले सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज देने होंगे।
  3. फिर  आपको सीएससी केंद्र में अपना हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म भरवाना होगा।
  4.  इस आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर जाने के पश्चात  सीएससी केंद्र से आपको एक रेफरेंस नंबर दिया  जाएगा।
  5.  अब आपको इस रिफरेंस नंबर को संभाल कर रखना होगा। इस रेफरेंस नंबर  के माध्यम से  आप आवेदन स्थिति चेक की जा सकते  है।

आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया

  1.  आपको सर्वप्रथम,  हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2.  होम पेज  आपके सामने खुलकर आएगा।
  3. होम पेज पर आने  के पश्चात  आपको आवेदन स्थिति के लिंक पर क्लिक करना होगा और अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना रेफरेंस नंबर और  कैप्चा कोड भरना  करना होगा।
  4. फिर  आपको आवेदन स्थिति देखने  के बटन पर क्लिक करना होगा और अब आवेदन स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

ऑपरेटर लॉगिन करने की प्रक्रिया

  1. आपको सबसे पहले  हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2.  होम पेज आपके सामने  खुलकर आएगा।
  3. होम पेज पर  आने के पश्चात आपको ऑपरेटर लॉगइन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  4. फिर आपको अपना यूजरनेम भरना  करना होगा।
  5. इसके पश्चात  आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  6. फिर आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  7. और अब   आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।

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FAQ

परिवार समृद्धि योजना के पैसे कब आएंगे?

हरियाणा राज्य सरकार ने इन्ही दिनों ही में एमबीपीएसवाई योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवारजनों को डीबीटी सेवा से दो किस्तें हस्तांतरित की गई हैं। तीसरी किश्त मार्च 2020 में बांटने की संभावना है। इस योजना के तहत आने वाले सभी लोगो और परिवारजनों को वित्तीय लाभ और सामाजिक सुरक्षा को प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में अपना नाम कैसे चेक करें?

सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in/पर जाएँ तथा चेक करें कि लाभार्थी सूची कि जानकारी  है या नहीं। यदि है तो लॉग इन करे, इसके पश्चात मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के आप्शन पर क्लिक करें

मुख्यमंत्री समृद्धि योजना का फॉर्म कैसे भरें?

इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म भरना होगा जो कि घर का  मुखिया भरेगा। आवेदन पत्र सीएससी के केंद्रों पर  होंगे। अंत्योदय केंद्र व सरल केंद्र तथा अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्रों से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का पंजीकरण भी करवाया जा जा रहा है ।

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