( RAJSSP) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2021-22 | Rajssp Apply Online @ rajssp.raj.nic.in

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन | Rajasthan Social Security Pension Scheme – RAJSSP | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | Rajasthan Social Security Pension Scheme Form | Rajssp Application Form

भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था की सुधार के साथ-साथ देश नागरिकों को भी सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है जिसकी मदद से वह स्वयं से आत्मनिर्भर एवं मजबूत बन सके। इसी को बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने RAJSSP ( i.e सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – social security pension scheme)  की शुरुआत की है। इस योजना में राज्य में रह रहे सभी वर्ग के नागरिक जैसे:सामान्य वर्ग ( GENERAL ), अनुसूचित जाति (SC ), अनुसूचित जनजाति(ST) , एवं अन्य पिछड़े वर्ग (OBC ) के लोग और असहाय नागरिकों को पेंशन सुविधा प्रदान करवाना है। राजस्थान में रह रहे ऐसे लोग जो तलाक़शुदा, निराश्रित विधवा, विकलांग, बुजुर्ग लोग की उनकी हर महीने आर्थिक रूप से मदद की जाएगी।

RajSSP सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

आज  हम आपको योजना से सम्बंधित अन्य जानकारी जैसे: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना  क्या है , इस योजना में आवेदन कैसे करें,   योजना से मिलने वाले लाभ,  योजना को शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है ,  इसकी पात्रता, RAJSSP योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताना जा रहे है तो यदि आप इस योजना में आवेदन करने चाहते है  है तो आप इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़े।

Table of Contents

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान 2021

सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत हर साल verification (सत्यापन) करना बहुत जरुरी है तभी आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। योजना के अंतर्गत जिस विधवा महिला, तलाक़शुदा महिला, परित्यक्ता, एवं बुजुर्ग महिला की आयु 18 साल या उससे अधिक है और जिनके पास आय का कोई  साधन नहीं है एवं जिनकी देख रेख  के लिए कोई नहीं है ऐसी ही महिलाओ के लिए सरकार इस योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान  प्रदान करना चाह रही  है। इस योजना में सरकार इन लोगो को हर माह 500 से 1500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान करेगी जिसे पाकर आवेदक अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है उन्हें अब पैसे के लिए किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। इस योजना से मिलने वाली पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किये जायेंगे, इसके लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना बहुत जरुरी है आपके बैंकnअकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक होना भी आवश्यक है।

RAJSSP Portal flow  chart

यह योजना राज्य में रह रहे सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। तो यदि आप भी इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते है  तो आपको योजना के तहत आवेदन करना होगा। योजना में पेंशन योजना को शामिल किया गया है  पहली – मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, दूसरी- एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, एवं तीसरी – मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना।

राजस्थान जन सूचना पोर्टल 

Highlights of RAJSSP सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

योजनासामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (RAJSSP)
साल2021
के द्वाराराजस्थान सरकार द्वारा
लाभ प्राप्त करने वालेराज्य के निराश्रित नागरिक, विधवा महिलाये , बुजुर्ग व्यक्ति , तलाक़शुदा महिलाये , विकलांग आदि।
उद्देश्य राज्य के नागरिको  को ऑनलाइन माध्यम के द्वारा  पेंशन  प्रदान करना
श्रेणीराजस्थान राज्य सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन व ऑफलाइन मोड
आधिकारिक वेबसाइटhttps://rajssp.raj.nic.in

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (RAJSSP)  का उद्देश्य

योजना को शुरू करने के मुख्य उद्देश्य है राज्य के असहाय लोग है जिनके आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना हो , जिन लोगों के पास आय का कोई साधन नहीं है उनको इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा सके ताकि पैसे की कमी उन्हें  किसी के आगे न झुकना पड़े । सरकार का मुख्य लक्ष्य इन सभी लोगो की जिंदगी बेहतर बनाना है जिससे वह जिंदगी सुकून की जी सके एवं अपना जीवनयापन खुद से कर सके। राजस्थान सरकार हर महीने इन सभी लोगों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति माह पेंशन धनराशि प्रदान करेगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्टेटिस्टिक्स

पेंशनपेंशनरआधारजनाधारबैंक अकाउंट
वृद्जन पेंशन योजना5689882553203855498655642271
विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना585635561466563479576927
एकल नारी पेंशन योजना2015093196950919706072002291
कृषक वृद्धजन पेंशन योजना266398265379264511266332
कुल पेंशनर8557008832839283484628487821

Emitra SSO ID

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं

हम आपको में इन पेंशन योजनाओं के बारे में अधिक विस्तार से जानकारी के बारे प्रदान करने जा रहे है तो कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़े।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

इस योजना की शुरुआत सरकार द्वारा उन सभी वृद्धजन के लिए की गयी है जो असहाय है जिनके परिवार वालों ने उन्हें उनको घरों से बेदखल कर दिया है और वो अब अपना जीवन अच्छे ढंग से चलाने में असमर्थ साबित हो रहे  है। उनके इस बुढ़ापे में परिवार वालों की वजह कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे ही बुजुर्ग लोगों के लिए यह योजना बहुत ही लाभकारी साबित होगी। इस योजना का लाभ लेने के बुजुर्ग पुरुष न्यूनतम आयु  58 साल व महिला की न्यूनतम 55 साल होनी चाहिए। इस योजना के तहत मिलने वाली धन राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में हर माह भेज दी जाएगी।

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राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (दिव्यांग के लिए  पेंशन योजना)

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत उन सभी नागरिकों को शामिल किया जाता है जो व्यक्ति शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक से विकलांग हो एवं जो लोग प्राकृतिक रूप से कद में छोटे यानी बोने होंगे और किन्नर होंगे उन्हें भी इस योजना के तहत सम्मान पेंशन का लाभ दिया जाएगा । इन सभी नागरिकों की आयु के अनुसार मिलने वाली पेंशन राशि  इस प्रकार से है

  • 18-54 साल तक के पुरुष व महिला के लिए  – 500 रुपये की धनराशि  प्रतिमाह
  • 55-59 साल तक के पुरुष व महिला के लिए  – 750 रुपये धनराशि  प्रतिमाह
  • 60-74 साल तक के पुरुष व महिला के लिए  – 1000 रुपये धनराशि  प्रतिमाह
  • 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पुरुष व महिला के लिए  – 1500 रुपये धनराशि  प्रतिमाह

मुख्यमंत्री की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन

एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

योजना में वो महिलाएं आवेदन कर सकती है जो विधवा है , तलाकशुदा है , परिक्तिक्ता है  एवं बुजुर्ग महिला की आयु 18 साल से अधिक होगी। इस योजना को शुरू करने के मुख्य उद्देश्य ऐसे महिलाओ की मदद करना हैं के पास कमाने का कोई साधन नहीं है और उन्हें अपनी जिंदगी गरीबी में बितानी पड़ रही है इस योजना में सरकार इन सभी महिलाओं को 500 से 1500 रुपये तक राशि महिलाओं की उम्र के अनुसार पेंशन के रूप प्रदान करेगी। उम्र के अनुसार मिलने वाली  धनराशि इस प्रकार है ।

  • 18-54 साल तक की महिलाएं के लिए  – 500 रुपये धनराशि  प्रतिमाह
  • 55-59 साल तक की महिलाएं  के लिए – 750 रुपये धनराशि  प्रतिमाह
  • 60-74 साल तक की महिलाएं के लिए  – 1000 रुपये धनराशि  प्रतिमाह
  • 75 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं के लिए – 1500 रुपये धनराशि  प्रतिमाह

लघु एवं कृषक वृद्धजन पेंशन योजना 2021

राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए प्रति माह पेंशन राशि देने के लिए लघु एवं कृषक वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस  योजना में छोटे एवं सीमान्त किसान महिला आयु 55 वर्ष एवं पुरुष आयु 58 वर्ष वालों को 750 रुपये की पेंशन राशि प्रदान करेगी और इसके अतिरिक्त जिन किसान महिला व पुरुष की उम्र 75 साल या उससे अधिक होगी उन्हें सरकार हर महीने 1000 रुपये की पेंशन राशि प्रदान करेगी । यह राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी।

अपना खाता राजस्थान

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ( RAJSSP ) से मिलने वाले लाभ

  • इस योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक को  किसी भी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है वो घर व कही से अपने मोबाइल व कंप्यूटर माध्यम से इस योजना के ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन कर सकते है
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदक के पैसे एवं समय दोनों बचत होगी ।
  • योजना में  मिलने वाली पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के द्वारा भेज दिए जाते हैं , इसके लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना बहुत जरुरी है।
  • लाभार्थियों को प्रति माह उनकी आयु के अनुसार पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।

RAJSSP योजना हेतु पात्रता

योजना से जुडी पात्रता जाने के लिए दिए गए चरणों को धायनपूर्वक पढ़े।

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत निराश्रित बुजुर्ग महिला की न्यूनतम आयु 55 वर्ष और पुरुष की न्यूनतम आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के अंतर्गत 6 से 18 साल एवं 18 साल से 59 साल के जो व्यक्ति शारीरिक रूप से  40%  या उस से अधिक विकलांग है वो इस योजना के पात्र समझे जायेंगे।
  • विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • विकलांग पेंशन  योजना के तहत आवेदन हेतु आवेदक की सालाना आय 60000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत  प्राकृतिक रूप से बोने की हाईट 3 फिट 6 इंच से अधिक नहीं होने चाहिए।
  • एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय 48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी वास्तविक दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी होनी चाहिए।
  • जो बुजुर्ग 55 से 58 साल के है एवं अपना जीवन वृद्धाश्रम में व्यतीत कर रहे है उन्हें सरकार हर माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता  प्रदान करेगी।

RAJSSP के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना में आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना बहुत जरुरी है अगर आपके पास सभी दस्तावेज नहीं होंगे तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे। योजना से जुड़े दस्तावेज इस प्रकार से है

आधार कार्डमूलनिवास प्रमाण पत्ररजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
आयु प्रमाण पत्रपासपोर्ट साइज फोटोविकलांग प्रमाण पत्र
आय प्रमाणपत्रबैंक पास बुकविधवा महिला के पति का प्रमाणपत्र
तलाकशुदा महिला के तलाक का प्रमाण पत्रबैंक अकाउंट नंबर व IFSC कोड 

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा योजना की पात्रता  की जाँच ?

आवेदक निम्नलिखित दो प्रकार से पात्रता की जाँच कर सकते है। हम आपको उन दो प्रकार के बारे में बताने जा रहे है जो इस प्रकार से है।

1. राजस्थान जनाधार की मदद से पात्रता की जाँच कैसे करें?

  • सर्वप्रथम आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने योजना का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • होम पेज पर आने के पश्चात आपको ELEGIBILITY CRITERIA के दिए गए विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इस पर क्लिक के साथ ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • अब इस नए पेज पर आपको  Report के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • तत्पश्चात आपको check eligibility By जनाधार पर क्लिक करना होगा। 
    check eligibility By जनाधार
  • विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने फॉर्म खुल कर आ जाएगा अब आपको फॉर्म में जनाधार id और कैप्चा कोड को दर्ज़ करना होगा और चेक के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार सम्बंधित जानकरी अपनी स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी।

2. राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पोर्टल से पात्रता की जांच कैसे  करें

  • सर्वप्रथम आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • होम पेज पर आने का बाद आपको eligibility criteria के दिए गए विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इस पर क्लिक के साथ ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • अब इस आये हुए नए पेज पर  Report के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • तत्पश्चात आपको check pensioner eligibility By criteria पर क्लिक करना है।
    check pensioner eligibility By criteria
  •  इस पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा अब आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: जेंडर, केटेगरी, आयु, bpl टाइप आदि को दर्ज़ करना होगा।
  • इसके बाद अब आप चेक के विकल्प पर क्लिक कर दें।

RAJSSP सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2021  में आवेदन कैसे करे ?

यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको योजना का आवेदन करना बहुत जरुरी है आज हम आपको योजना से जुडी आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है। आवेदन प्रक्रिया जाने के लिए दिए गए चरणों को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं उनका पालन करे।

  1. सर्वप्रथम आपको नजदीकी sub divisional office (SDO) के कार्यालय मेंजाना होगा ।
  2. वहाँ पर आपको अपने साथ आवश्यक दस्तावेज भी ले जाने होंगे।
  3. अब आप आधिकारी के पास जाकर अपने लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का form ले लें।
  4. इसके बाद आप फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ के सही प्रकार से भर दें।
  5. सभी जानकारी भरने के पश्चात आप फॉर्म में मांगे गए सभी documents को attech  कर दें।
  6. आवेदन फॉर्म जमा से पहले एक बार आप पेंशन फॉर्म को दोबारा पढ़ लें और अगर किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसका सुधार कर लें।
  7. इसके बाद इसे कार्यालय में जमा करवा दें।
  8. आपका फॉर्म जमा होने के बाद वहा के अधिकारी आपके फॉर्म को तहसीलदार के पास भेज देगा ।
  9.  आपके फॉर्म का सही से वेरिफिकेशन किया जायेगा फॉर्म verify बाद लाभार्थी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।

SSPY फॉर्म सत्यापन करने की प्रक्रिया

  1. सर्वप्रथम आप फॉर्म को सब डिविशनल ऑफिस में जमा करवा देंगे।
  2. अब आपका पेंशन का फॉर्म तहसीलदार व नायाब तहसीलदार द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।
  3. सभी प्रकार के documents की सही से जांच होने के बाद इसे forword authority के पास भेजा दिया जाएगा ।
  4. फिर आपका फॉर्म को सैंक्शनिंग authority के पास भेजा जायेगा क्रॉस चेक के लिए और इसके बाद distribution authority के पास भेज देगी।
  5. अब वितरण अधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पेंशन राशि भेज दी जाएगी।

RAJSSP Portal पर  login करने की प्रक्रिया

  1. सर्वप्रथम आपको RAJSSP Portal पर जाना होगा । अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
    rajssp.raj.nic.in
  2. होम पेज पर आने के पश्चात आपको username , password और captcha code को दर्ज़ करना है।
  3. इसके बाद आप लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  4. इस तरह आप पोर्टल पर login कर पाएंगे ।

RAJSSP योजना के तहत लाभार्थी सूची कैसे देखें?

  1. सर्वप्रथम आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल के आ जायेगा।
  2. होम पेज पर आने के बाद आपको रिपोर्ट्स के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3.  इसके बाद नए पेज खुलेगा। इस नए पेज पर आप बेनेफिशरी रिपोर्ट के दिए गए विकल्प पर क्लिक कर दें।
  4.  विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको सामने राजस्थान राज्य के सभी जिलों की लिस्ट दिखाई देगी,  इस सूची में आप दो प्रकार की लिस्ट देख सकते है।
  5. जिसमे स्टेट पेंशन योजना और सेंटर पेंशन योजना की लिस्ट होगी, जिसमें  वृद्धजन पेंशन योजना, एकल नारी पेंशन योजना, विशेष योग्यजन पेंशन योजना, कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थी की सूची होगी।
  6. अब आपको distric पर क्लिक करना है जिसमे आपको  rural एवं urban क्षेत्र की लिस्ट देखेगी, यहाँ आप तहसील व पंचायत समिति का चयन करें।
  7. चयन करने के पश्चात आपको ग्राम पंचायत और ग्राम का चयन करना है।
  8.  इस प्रकार से आप योजना की लाभार्थी सूची आप देख सकेंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2021 ऑनलाइन स्टेटस कैसे देखें?

योजना में ऑनलाइन आवेदन स्टेटस देखने के लिए आप दिए गए चरणों का पालन करे।

  1. सर्वप्रथम आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  3. होम पेज पर आने के पश्चात आपको रिपोर्ट्स के दिए गए विकल्प पर क्लिक करना है।
  4. इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा इस नए पेज आपको पर ऑनलाइन पेंशन स्टेटस पर क्लिक करना। 
    सामाजिक सुरक्षा पेंशन ऑनलाइन स्टेटस
  5. क्लिक करने के बाद आप पेंशन स्टेटस की जानकारी देख सकते है।

    पेंशन योजना पेमेंट रजिस्टर कैसे करें?

    यदि आप पैमेंट रजिस्टर देखना चाहते है तो इसके लिए आप निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करे।

    1. सर्वप्रथम आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।
    2. तत्पश्चात आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा ।
    3. होम पेज पर आने के पश्चात आपको reports के विकल्प पर क्लिक करना है।
    4. अब आपको दिए गए विकल्प में से पेंशनर पेमेंट रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    5. क्लिक करने के पश्चात नए पेज पर आप सेक्शन नंबर और कैप्चा कोड को भर दें।
    6. इसके बाद आप show reports के विकल्प पर क्लिक कर दें।

      शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

      1. सर्वप्रथम आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
      2. अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा ।
      3. वेबसाइट होम पेज पर आने के बाद आपको रिपोर्ट्स के विकल्प पर क्लिक करना है।
      4. इस क्लिक करते के साथ ही आपके सामने एक नया पेज खुल आ जाएगा इस नए पेज पर आपको पेंशनर complaint पर क्लिक करना होगा।
      5. इसके बाद नए पेज पर आपको केटेगरी का चयन करें।
      6. अब आपके सामने फॉर्म खुल जायेगा आप फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: application number ,नाम , कैप्चा कोड आदि को दर्ज़ दें। एवं save के बटन पर क्लिक कर दें।
      7. इस प्रकार से आप वेबसाइट पर  complaint कर पाएंगे।

      हेल्पलाइन नंबर

      यदि आपको इस योजना से सम्बंधित कोई भी समस्या, परेशानियाँ या किसी भी प्रकार की शिकायत है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते है आप ईमेल ID के द्वारा अपनी शिकायतों व परेशानियों का समाधान करवा सकते है।

      हेल्प डेस्क फ़ोन नंबर्स(0141)-51111-007, 51111-010, 2740-637
      ईमेल ID[email protected]
      पेंशनर वार्षिक सत्यापन [email protected]

      हमने अपने इस लेख में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2021  से सम्बंधित सभी जानकारियों को विस्तारपूर्वक आपको बता दी है, यदि आपको योजना से सम्बंधित कोई भी समस्या या सवाल पूछने है तो इसके लिए आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।

       

      RAJSSP FAQ

      सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है?

      इस योजना की शुरुआत राज्य के सभी वर्ग के नागरिक जैसे: सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति (sc ), अनुसूचित जनजाति(st ), एवं अन्य पिछड़े वर्ग(obc ) के लोग एवं असहाय नागरिकों को पेंशन सुविधा प्रदान करना है।

      योजना में  मिलने वाली पेंशन धनराशि लाभार्थी कैसे प्रदान की जाएगी?

      योजना में मिलने वाली पेंशन धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं । आवेदक को यह पेंशन राशि उनकी आयु के अनुसार दी जाएगी।

      इस पेंशन योजना की official website क्या है?

      rajssp.raj.nic.in इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट है।

      इस योजना में अन्य राज्य के नागरिक भी आवेदन कर सकते है?

      जी नहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन किसी अन्य राज्य के नागरिक नहीं कर सकते है,  इस योजना में केवल राजस्थान के नागरिक ही कर सकते हैं।

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