NFBS Rastriya Parivarik Labh Yojana | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | nfbs.upsdc.gov.in |
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरु की गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना राज्य के गरीब असहाय नागरिकों को लाभ पहुँचाने के लिए की गई है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में राज्य के उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार मदद प्रदान करेगी। जिस परिवार में कमाऊ व्यक्ति/मुखिया की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके भरण पोषण के लिए कमाने वाला परिवार में कोई ना बचा हों। ऐसे सभी जरूरतमंद परिवारों को सरकार राष्ट्रिय पारिवारिक लाभ योजना के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
आज हम आपको इस यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे । जैसे – राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है ? योजना के लाभ अथवा इसकी विशेषताएँ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया इत्यादि। राज्य के वह सभी नागरिक जो UP national बैनिफिट स्कीम (NFBS) से सम्बंधित सभी जानकारी प्राप्त कर इसके लाभ के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
Table of Contents
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021
जैसा आप पता है प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के कमजोर नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए नई-नई योजनाओं की शुरुआत करती है जिस से राज्य के लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ऐसे ही एक योजना की शुरुआत यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के नाम की है जिसका संचालन प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना में राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिको को आर्थिक लाभ दिया जाएगा।
जिस परिवार में कमाई करने वाले व्यक्ति या मुखिया की मृत्यु हो गई है ऐसे सभी परिवारों को UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के द्वारा से लाभान्वित करना सरकार का उद्देश्य है। योजना में जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में 30000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है जिससे मदद से परिवार की आर्थिक परेशानियों को कुछ कम किया जा सके।
राष्ट्रिय पारिवारिक लाभ योजना संशोधन :-
आरम्भ में योजना के तहत लाभार्थियों को 20000 रूपये धनराशि प्रदान की जाती थी, परन्तु 2013 में योजना में संशोधन किए जाने के पश्चात अब दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 30000 रूपये कर दिया गया है। जिससे सहायता से आवेदक परिवारों के भरण पोषण में किसी प्रकार की कोई कमी ना आएँ। योजना के तहत राज्य के जो इच्छुक एवं पात्र नागरिक Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो वह समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in के द्वारा आप आवेदन कर सकते है।
Update – 10 जुलाई 2021 को आगरा में SDM ने लेखपालों के साथ हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है अब से कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवार भी इस योजना में शामिल किया जायेगा।
Highlights of UP (NFBS) Rastriya Parivarik Labh Yojana
हम आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में बताने जा रहे रहें है। आपको Rastriya Parivarik Labh Yojana से समबन्धित इन जानकारियों के बारे में पता होना चाहिए। जानने के लिए नीचे दी गयी सारणी को ध्यान से –
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rastriya Parivarik Labh Yojana) |
किसके द्वारा जारी की गई | उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
साल | 2021 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों |
सहायता राशि | 30000 रूपये |
योजना के लाभार्थी | गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | nfbs.upsdc.gov.in |
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
इस योहना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीबी रेखा से नीचे(BPL)जीवन जीने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता पहुँचाना है। जिन परिवारों में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अब उनके परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई नहीं है। जिस कारण इन परिवारों के लोगों को जीवन यापन के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही परेशानी को कम करने के लिए सरकार इन परिवारों को UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्रदान करती है, जिसकी मदद से उनकी आर्थिक समस्याओं को कम किया जा सके एवं जीवन यापन के लिए वह अपने खुद के काम शुरू कर सके और फिर से वह अपने जीवन को सही प्रकार से व्यतीत कर सके। वह इस मदद में मिलने वाली सहायक राशि का इस्तेमाल भविष्य में जरुरत पड़ने पर अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए कर सकते है।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यूपी से जुड़े लाभ
(NFBS) के तहत दिए जाने वाले लाभ निम्नलिखित है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्रदेश के उन परिवारों को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है एवं उनके परिवार में कमाने वाले की मृत्यु हो चुकी है।
- योजना में पात्र परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते।
- इस योजना का लाभ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे दोनों परिवार प्राप्त कर सकते है।
- योजना में 30000 की धन राशि आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान की जाएगी।
- यह पूरी धनराशि परिवार एक साथ प्रदान की जाएगी।
- इस आर्थिक सहायता की मदद से आवेदक परिवारों की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार लाया जा सकता है। एवं उनके जीवन यापन को बेहतर किया जा सकता है।
- योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवार को आवेदन के उपरान्त 45 दिनों के अंदर ही सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी।
- यह धनराशि उनके हाथो में न देकर सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुडी पात्रता
योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को योजना से सम्बंधित सभी पात्रताओं के बारे में पता होना आवश्यक है, सम्बंधित पात्रता निम्नलिखित है।
- प्रदेश का वो ही व्यक्ति इस योजना कर सकता है जो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है।
- योजना में गरीबी रेखा से नीचे(BPL) जीवन व्यतीत करने वाले परिवार ही इसमें आवेदन कर सकते है।
- योजना में वो ही आवेदन कर सकते है जिनके परिवार में अगर कमाई करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
- योजना में आवेदन करने वाले ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय 46,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों की वार्षिक आय 56 हजार रूपये से कम होनी आवश्यक है।
- योजना में मृत व्यक्ति/मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी। तभी वह परिवार योजना के लिए मान्य माना जायेगा।
- योजना में आवेदन के लिए आप के पास योजना से सम्बंधित सभी दस्तावेज होना आवश्यक है।
- आवेदन करने हेतु आवेदक का बैंक में खाता होना अनिवार्य है क्योकि योजना की धनराशि उसके बैंक खाते में ही आएगी।
Rastriya Parivarik Labh Yojana (NFBS) के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
योजना लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- nfsa food ration card
- परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
- बैंक की पासबुक
- यूपी निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
योजना में आवेदन फॉर्म भरने से सम्बंधित दिशा-निर्देश
योजना में आवेदन करने पूर्व आपको योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक दिशा निर्देशों की जानकारी होना जरुरी है ताकि योजना में आवेदन करते समय आपको किसी प्रकार समस्या का सामना नहीं करना पड़े। योजना से सम्बंधित दिशा निर्देश इस प्रकार है।
- यह पूरा आवेदन form को इंग्लिश भाषा में भरा जायेगा।
- योजना में किसी भी सरकारी बैंक खाते का जानकारी मान्य नहीं होगा।
- राष्ट्रीय स्तर के बैंक खातों का ही जानकारी ही आवेदन में मान्य होगा।
- तहसील द्वारा से जारी आय प्रमाण पत्र ही आवेदन फॉर्म पर मान्य किया जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में आवेदक द्वारा दर्ज़ सभी जानकारिओं को सही मानी जायेगा , परन्तु वेरिफिकेशन के वक्त अगर कोई जानकरी गलत निकलती है तो इसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार माना जायेगा।
- तहसील स्तर, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल्स या नगर पंचायत द्वारा जारी मृतक का मृत्यु प्रमाण ही वैलिड माना जाएगा।
- आवेदक को मृतक व्यक्ति की पहचान पत्र आयु, प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र का साइज pdf 20 kb तक का ही होना चाहिए इस से अधिक आप अपलोड नहीं कर सकते है।
- इसमें फोटो, हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान का साइज केवल 20 kb तक ही होने चाहिए इस से अधिक आप अपलोड नहीं कर सकते है।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
राज्य के जो नागरिक इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करना चाहते है वह नीचे दिए गए प्रक्रिया का पालन करे।
- सर्वप्रथम आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- होम पेज पर आने के बाद आपको नया पंजीकरण का option दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है।
- विक्लप पर क्लिक तत्पश्चात आपके सामने नए page में आवेदन form खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी मह्त्वपूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज़ करनी होगी। जैसे – जिला , निवास स्थान ,फोटो, आवेदक की जानकारी ,बैंक डिटेल्स एवं मृतक व्यक्ति की जानकारी आदि।
- इसके बाद आपको सभी जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करना है जैसे – मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का आयु सम्बंधित प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र,आदि।
- अब आपको verify के लिए दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
- इसके उपरांत आपको अपने फॉर्म को घोषणा पत्र पर click करके submit कर दे।
- इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
उम्मीदवार ध्यान दें आनलाइन आवेदन करने के बाद आपको आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न वांक्षित प्रमाण पत्रों की प्रति उप-जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन स्थिति कैसे देखे
योजना में आवेदन फॉर्म की स्थिति को देखने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करे।
- सर्वप्रथम आपको इसकी आधिकरिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आने बाद आपको आवेदन पत्र की स्तिथि के option दिखाई देगा। आपको इस पर click करना होगा।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना जिला एवं अकाउंट नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके search के button पर click करना है। अब आपके सामने form की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने प्रक्रिया निम्नलिखित है आप दिए गए चरणों का पालन करके जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देख सकते है
- सर्वप्रथम आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आ जायेगा।
- होम पेज पर आने के उपरान्त आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको राज्य की जिलों की सूची दिखाई देगी। आपको इस सूचि में से अपने जिले के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने तहसील की लिस्ट खुलकर आ जाएगी, इसमें आपको अपने तहसील का चयन करना है फिर अपने ब्लॉक् का चुनाव करना है आखिर आपको अपने पंचायत का चयन करना।
- इस प्रकार से आप लाभार्थियों का विवरण देख सकते है।
UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में जो आवेदक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते है वह निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करे।
- सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- वहां पर जाने के उपरांत आप सम्बंधित अधिकारी से योजना के लिए आवेदन पत्र ले।
- अब आप फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकरी को ध्यानपूर्वक पढ़ के उसे सही प्रकार भर दें।
- इसके बाद आप required documents को form के attech कर दे।
- तत्पश्चात आप इस फॉर्म को कार्यालय सम्बंधित अधिकारी को जमा करवा दें।
- इस प्रकार से आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपके आवेदन पत्र का पूर्ण सत्यापन हो जाने के उपरान्त आवेदन के 45 दिनों के अन्दर योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
Contact (Helpline) टोल फ्री नंबर
हमने आपको अपने इस लेख में यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदान कर दी है। हमे उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी एवं इस जानकारी के द्वारा आप यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन सफलतापूर्वक कर पाएंगे। यदि आप इस योजना से सम्बंधित अन्य कोई जानकारी या योजना से सम्बंधित किसी समस्या का समाधान चाहते है तो आप इसके लिए योजना के टोल फ्री नंबर 18004190001 पर संपर्क करके अपनी समस्या सामधान करवा सकते है।
FAQ
UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है ?
UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई एक सरकारी योजना है इस योजना में सरकार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहयता प्रदान करती है जिस परिवार के मुखिया की किसी कारण मृत्यु हो जाती है एवं उनके परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है ऐसे ही राज्य के सभी परिवारों को सरकार योजना के द्वारा 30000 रूपये धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान करती है, जिस की मदद से इन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधार लाया जा सके।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन करने की official website क्या है ?
nfbs.upsdc.gov.in इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट है इच्छुक नागरिक इस वेबसाइट का उपयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते है।
National family benifit scheme (NFBS) का संचालन राज्य के किस विभाग द्वारा किया जाता है ?
इस योजन का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
योजना में आवेदन की पात्रता होनी चाहिए ?
इस योजना में वो ही परिवार आवेदन कर सकते है जो अपना जीवन यापन गरीबी रेखा के नीचे व्यतीत कर रहे है एवं उनके परिवार में कमाई करने वाले की मृत्यु हो चुकी है। अथवा उस मृत व्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तभी वो परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए आप ऊपर दिए लेख को पढ़ सकते है।
योजना में आवेदन के बाद कितने दिन में सहायता राशि प्रदान की जाएगी ?
योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाने के पश्चात 45 दिन के अंदर आवेदक परिवार के खाते में सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी।
योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य ?
योजना को शुरू करने सरकार का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को योजना के माध्यम से आर्थिक मदद करना है। जिस परिवार में कमाई करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही ख़राब हो चुकी है, ऐसे ही परिवारों को सरकार योजना के द्वारा आर्थिक मदद करके उनके जीवन यापन में आ रही समस्याओ को थोड़ा कम करने का एक प्रयास है।
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के ऑनलाइन आवेदन लिए कहाँ जाना पड़ेगा ?
इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप समाज कल्याण विभाग की official website nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन हेतु किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी ?
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ इस प्रकार है – आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, मुखिया का आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, बैंक की पासबुक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कितनी सहायक राशि प्रदान की जाती है ?
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में लाभार्थी परिवार को 30 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।