उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना : UP Shadi Anudan Yojana, ऑनलाइन आवेदन & status check

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है | इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा निर्धन परिवार की बेटियों के विवाह  के लिए 51 हजार रूपये की वित्तीय मदद दी जाएगी | इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश  राज्य के सिर्फ अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति  तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक  व सामान्य वर्ग के परिवारों की लड़कियों को ही सम्मलित किया जायेगा | आज हम अपने इस लेख के माध्यम से UP Shadi Anudan से जुडी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,दस्तावेज़ ,पात्रता इत्यादि आपको देने जा रहे है |

Shadi Anudan

Table of Contents

Shadi Anudan Yojana 2021

उत्तर प्रदेश  राज्य का जो  इच्छुक लाभार्थी विवाह के लिए राज्य सरकार से आर्थिक मदद लेना चाहते है उनके परिवार की सालाना आय निर्धनता की सीमा रेखा के तहत होनी चाहिए जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारजनों की सालाना आय   इस योजना के अंतर्गत 46 हजार 80 रूपये होनी चाहिए तथा शहरी  लोगो की सालाना आय 56460 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए | जो इच्छुक इस Uttar Pradesh Vivah Anudan Scheme 2021 के तहत आवेदन करना चाहते है वह योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते है |

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान मुख्य तथ्य

योजना का नामउत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना
आरम्भ की गयीमुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी के द्वारा
सहायता धनराशि51,000 रूपये
लाभार्थीउत्तर प्रदेश की कन्याये
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://shadianudan.upsdc.gov.in/
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यूपी विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश राज्य के निर्धन लोग जो आर्थिक रूप से कमतर है वो रूपये न होने के कारण से अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर पाते |इस बात को सोचते हुए राज्य सकरार ने उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 को आरंभ किया है इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित  जातिजन जाति  तथा अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग व अन्य पिछडे हुए वर्ग के परिवार की बेटियो के विवाह के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के  द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है  |इस योजना से लड़कियों को लेकर लोगो की नकारात्मक सोच में बदलाव लाना है |

UP shadi anudan

Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojana

Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojana 2021 के तहत बेटीयों के विवाह के लिए दी जाने वाला धन सीधे इच्छुक लाभार्थी के  अकॉउंट में पंहुचा दिया जाएगा इसलिए  इच्छुक आवेदक  के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाते केवल राष्ट्रीय बैंक  में ही होना चाहिए | सरकार के द्वारा दी जाने वाली धनराशि को आवेदक केवल तभी निकल सकता है जब उसकी  पुत्री की शादी हो |इस यूपी विवाह अनुदान योजना 2021 के अंतर्गत आवेदन केवल विवाह के 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार किया जा सकता है | इस योजना के तहत बेटीयों को अनुदान के साथ चिकित्सा की सुविधा भी दी जाएगी |

विवाह अनुदान योजना

विवाह अनुदान योजना 2021 के लाभ

  • इस योजना का फायदा निर्धन परिवार की बेटियों को दिया जायेगा ।
  • विवाह अनुदान योजना 2021 के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जातिजन जाति तथा अल्पसंख्यक ,आर्थिक रूप से कमज़ोर  सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की बेटियो के विवाह  के लिए राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है  ।
  • इस योजना से बेटियो  को लेकर लोगो की नकारात्मक सोच को बदलना है |
  • इस योजना के अंतरत अपनी लड़की  के विवाह लिए  उत्तरप्रदेश सरकार के  द्वारा धनराशि को  प्राप्त करना चाहते है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन  ही आवेदन करना होगा |

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की पात्रता

  • आवेदकर्ता उत्तर प्रदेश के स्थानिए नागरिक होना चाहिए |
  • इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति तथा अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग ,आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य लोग इत्यादि   योग्य होंगे |
  • उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो के इच्छुक लाभार्थी के  परिवारजनों की कमाई 46 हजार 80 रूपये होनी चाहिए तथा  शहरी क्षेत्रो के इच्छुक लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 56 हजार 460 रूपये होनी चाहिए |
  • इस योजना के तहत विवाह के वक्त लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष की होनी चाहिए |
यूपी विवाह अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग  के लिए आवेदन

  1.  आवेदन के लिए आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का  होम पेज खुल कर आएगा।
    विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
  2. अब आपको आपको नया पंजीकरण के सेक्शन के अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन के विकल्प का चयन करना होगा। जिसके पश्चात आपके सामने पंजीकरण फॉर्म कर कर आएगा।
    सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग  आवेदन
  3. इस पंजीकरण पत्र में आपको निम्न जानकारी प्रदान करनी है –
      • पुत्री की शादी की तिथि
      • जनपद
      • क्षेत्र
      • तहसील
      • आवेदक का फोटो
      • पुत्री का फोटो
      • आवेदक का नाम
      • पुत्री का नाम
      • वर्ग जाति
      • जाति प्रमाण पत्र संख्या
      • पहचान पत्र की फोटो कॉपी
      • आवेदक के पिता या पति का नाम
      • पुत्री के पिता का नाम
      • यदि आवेदक विद्या विकलांग है
      • मोबाइल नंबर
      • ईमेल आईडी
      • शादी का विवरण
      • वार्षिक आय का विवरण
      • बैंक का विवरण
  4. जानकारी प्रदान करने के पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करने के पश्चात को Save के विक्लप का चयन करना होगा। इस प्रकार आप पंजीकरण फॉर्म दर्ज कर पाएंगे।

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आवेदन

  1.  आवेदन के लिए आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का  होम पेज खुल कर आएगा।
  2. अब आपको आपको नया पंजीकरण के सेक्शन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन के विकल्प का चयन करना होगा। जिसके पश्चात आपके सामने पंजीकरण फॉर्म कर कर आएगा।
    अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन
  3. इस पंजीकरण पत्र में आपको निम्न जानकारी प्रदान करनी है –
      • पुत्री की शादी की तिथि
      • जनपद
      • क्षेत्र
      • तहसील
      • आवेदक का फोटो
      • पुत्री का फोटो
      • आवेदक का नाम
      • पुत्री का नाम
      • वर्ग जाति
      • जाति प्रमाण पत्र संख्या
      • पहचान पत्र की फोटो कॉपी
      • आवेदक के पिता या पति का नाम
      • पुत्री के पिता का नाम
      • यदि आवेदक विद्या विकलांग है
      • मोबाइल नंबर
      • ईमेल आईडी
      • शादी का विवरण
      • वार्षिक आय का विवरण
      • बैंक का विवरण
  4. जानकारी प्रदान करने के पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करने के पश्चात को Save के विक्लप का चयन करना होगा। इस प्रकार आप पंजीकरण फॉर्म दर्ज कर पाएंगे।

अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी के लिए  आवेदन

  1.  आवेदन के लिए आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का  होम पेज खुल कर आएगा।
  2. अब आपको आपको नया पंजीकरण के सेक्शन के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन के विकल्प का चयन करना होगा। जिसके पश्चात आपके सामने पंजीकरण फॉर्म कर कर आएगा।
    अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन
  3. इस पंजीकरण पत्र में आपको निम्न जानकारी प्रदान करनी है –
      • पुत्री की शादी की तिथि
      • जनपद
      • क्षेत्र
      • तहसील
      • आवेदक का फोटो
      • पुत्री का फोटो
      • आवेदक का नाम
      • पुत्री का नाम
      • वर्ग जाति
      • जाति प्रमाण पत्र संख्या
      • पहचान पत्र की फोटो कॉपी
      • आवेदक के पिता या पति का नाम
      • पुत्री के पिता का नाम
      • यदि आवेदक विद्या विकलांग है
      • मोबाइल नंबर
      • ईमेल आईडी
      • शादी का विवरण
      • वार्षिक आय का विवरण
      • बैंक का विवरण
  4. जानकारी प्रदान करने के पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करने के पश्चात को Save के विक्लप का चयन करना होगा। इस प्रकार आप पंजीकरण फॉर्म दर्ज कर पाएंगे।

पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की विवाह हेतु अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर जाना होगा।
  2. अब आपके सामने एक  होम पेज खुलकर आएगा।
  3. होम पेज के ऊपर आपको एक कैटेगरी का चयन करना होगा।
  4. इसके पश्चात आपको पासवर्ड तथा कैप्चा कोड  भरना होगा।
  5. अब आपको लॉगिन के बटन को दबाना होगा।
  6. इस तरह आप लॉगिन कर पाएंगे।

यूपी विवाह अनुदान योजना में आवेदन पत्र की स्थिति कैसे देखे ?

  1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करना होगा।
  2. ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाने के पश्चात आपके सामने  एक होम पेज खुल जायेगा।
  3. होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहा क्लिक करें) का विकल्प दिखेगा।
  4. आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस विकल्प को क्लिक करने  के बाद आपके सामने एक और अगला पेज खुल  कर आयेगा।
    पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
  5.  इस पेज पर आपको यहां दिए लॉगिन फॉर्म को भर देना होगा और फिर लॉगिन के बटन को दबाना होगा।
  6. इसके बाद आपके समक्ष आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान आवेदन प्रपत्र में संशोधन करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राज्य की शादी हेतु अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सर्च करना होगा। अब आपके सामने एक होम पेज खुल कर आएगा।
  2. होम पेज  के ऊपर आपको आवेदन पत्र संशोधन/फाइनल सबमिट करें के लिंक को खोलना  होगा।
  3. अब आपके समक्ष एक नया पेज खुल कर जाएगा जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर व बैंक अकाउंट नंबर एवम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज कर देना होगा।
  4. अब  लॉगिन के बटन को दबाना होगा।
  5. इसके पश्चात आपके सामने  आवेदन पत्र खुल कर आ जाएगा।
  6. अब आप इस आवेदन पत्र को भर सकते हैं।
  7. इसके पश्चात आप फाइनल सबमिट के बटन को दबा कर आवेदन पत्र को सबमिट कर सकते हैं।

आवेदन पत्र प्रिंट कैसे करे ?

उत्तर प्रदेश राज्य के जो इच्छुक लोग अगर अपने द्वारा किये गए आवेदन  पत्र को दोबारा  प्रिंट करना चाहते है  वह नीचे दिए गए तरीकों को फॉलो कर ले।

  1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट के  ऊपर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाने के पश्चात आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा तथा इस इस  होम पेज पर आपको आवेदन पत्र प्रिंट (आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करने हेतु यहा क्लिक करें) का ऑप्शन दिखाई देगा।
  2. आपको इस ऑप्शन को दबाना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल जायेगा। पेज पर आपको एक लॉगिन का फॉर्म दिखाई देगा।
  3. आपको इस फॉर्म पर एप्लीकेशन नंबर तथा बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड इत्यादि भरना होगा। इसके पश्चात  कैप्चा का  कोड डालकर लॉगिन का बटन दबाना होगा।
  4. बटन के  ऊपर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक आवेदन पत्र खुलकर आ जायेगा तथा आप इसी को प्रिंट कर सकते है।

शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सर्च करना होगा।
  2. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आ आएगा।
  3. होम पेज पर  जाकर आपको शासनादेश के विकल्प को दबाना  होगा।
  4. इसके बाद आपके सामने तीन ऑप्शन खुल आएंगे जो की कुछ इस तरह हैं।
  5. सामान्य, अनु सूचित जाती, अनुसूचित जनजाति वर्ग शासनादेश
  6. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश
  7. अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश
  8. आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार लिंक के  ऊपर क्लिक करना होगा।
  9. जैसे ही आप लिंक के  ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने शासनादेश एक पीडीएफ के फॉर्मेट में खुल कर आ जाएगा।
  10. इसके बाद आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  11. इस तरह से शासन आदेश आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा।

संपर्क सूत्र

  • सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र -18004190001
  • अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 18001805131
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 0522-2286199

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