UP Bhagya Lakshmi Yojana 2023 | उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 10वीं कक्षा | Benefit & ऑनलाइन आवेदन

UP Bhagya Lakshmi Yojana 2023 : उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना की जानकारी  हम आपको विस्तार से इस लेख में बताएँगे। इसके साथ ही  UP Bhagya lakshmi yojana apply, online registration form एवं पत्र शर्तें इत्यादि के बारे मेभी सम्पूर्ण जानकारी इस लेख में विस्तार से समझाई जाएगी।

UP Bhagya Lakshmi Yojana

 प्रदेश की योगी सरकार ने बेटियों के लिए एक ऐसी योजना की शुरुआत की है, जो जन्म के तुरंत बाद से  21 वर्ष की उम्र में परिपक्व हो जाती है। इसके अतिरिक्त  बेटी की पढ़ाई का खर्चा सरकार देती है। एवं  जैसे ही मां का जन्म होता है, मां को बेटी के लिए अलग से 5100 रुपये का भुगतान करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चे की शुरुआती परवरिश परेशानी मुक्त हो। उत्तर प्रदेश सरकार की भाग्यलक्ष्मी योजना भी कुछ ऐसी ही है। इस योजना में उन लोगो को शामिल किया जायेगा जो  गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों यानी बीपीएल कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध है।

UP Bhagya Lakshmi Yojana 2023

उत्तर प्रदेश सरकार भाग्य लक्ष्मी योजना (Bhagya Laxmi Yojana Uttar Pradesh) के अंतर्गत माताओं को बेटी के जन्म  पर 5100 रुपये एवं 50,000 रुपये का निर्धारित एक बांड प्रदान करना होता है, जो कि  बेटी के 21 वर्ष की होने पर बढ़कर 2 लाख रुपये हो जाता है।

 प्रदेश की योगी सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा राज्य के लिंगानुपात को संतुलित करने के लक्ष्य के अलावा भाग्य लक्ष्मी योजना (Bhagya lakshmi Yojana) नाम से बेटियों के लिए एक विशेष योजना कि शुरुआत की है। बेटी के जन्म के समय माता-पिता को  वित्तीय सहायता के अलावा  बेटी की शिक्षा के समय  उसकी मदद की जाती है। इस सुविधा का लाभ केवल  बेहद गरीब लोग ही प्राप्त कर सकते है। इसके साथ , उन व्यक्तियों को इस योजना के लिए अर्हता प्राप्ति हेतु कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। आइए यह भी बताते हैं कि यह योजना क्या है।

UP Bhagya Lakshmi Yojana 2023 (संक्षिप्त विवरण) Highlights

योजना का नामUP Bhagya Lakshmi Yojana 
विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग, यूपी
किनके द्वारा शुरू की गईमुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ
कब शुरू हुई2017
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन आवेदन
किनके लिए है ये योजनानिर्धन परिवार की बच्चियों के लिए
आधिकारिक वेबसाइटmahilakalyan.up.nic.in

Bhagya Laxmi Yojana में प्राप्त होने वाले लाभ

  • उत्तर प्रदेश सरकार परिवार में  बेटी के जन्म होने पर 50,000 रुपये का निर्धारित बांड प्रदान करती है।
  • 21 वर्ष के बाद यह बॉन्ड मैच्योर होता है एवं बेटी को 2 लाख रुपये मिलते हैं, जो कि काफी उपयोगी होते है।
  • जन्म के वक्त , बेटी की मां को उसकी प्रारंभिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य की लागत को पूरा करने के लिए अलग से 5100 रुपये दिए जाते हैं।
  • जब कन्या 06वीं कक्षा में प्रवेश करती है, तो उसके बैंक खाते में 3,000 रुपये की  धनराशि जमा की जाती हैं।
  • जब वह छात्रा  कक्षा 8 में पहुँचती है, तो उसे 5,000 रुपये का लाभ मिलते है।
  • 10वीं कक्षा की पढ़ाई  पूरी करने पर बेटी के बैंक खाते में 7000 हजार रुपये की  धनराशि जमा की जाती हैं।
  • 12 वीं कक्षा में आने वाले प्रत्येक छात्रा को सरकार 8,000 रुपये धनराशि प्रदान की जाती है।
  •  इस प्रकार उसकी पढ़ाई के दौरान कन्या के खाते में 23 हजार रुपये की कुल धनराशि जमा होते हैं।
क्र संख्याकक्षावित्तीय धनराशि
106वीं कक्षा3 हजार रूपए
208वीं कक्षा5 हजार रूपए
310वीं कक्षा7 हजार रूपए
412वीं कक्षा8 हजार रूपए

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योजना में आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज

✔ बेटी के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होना चाहिए।
✔ आधार एवं बीपीएल कार्ड की आवश्यकता है।
✔ अगर माता-पिता में से कोई एक काम करता है, तो एक आय प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए।
✔ आवेदन पत्र पर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या अस्पताल द्वारा नामित अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक है ।

 यूपी भाग्य लक्ष्मी स्कीम के लिए आवश्यक शर्तें

  1. इस योजना का लाभ 2006 के बाद पैदा हुई बेटियों के लिए मान्य है।
  2. बेटी का जन्म होने के 1 माह के भीतर ही आगनबाडी केंद्र में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
  3. योजना का लाभ बेटी को तभी प्राप्त होगा जब उसकी शादी 18 वर्ष के बाद की जाएगी।
  4. योजना का बेटी को तब मिलेगा जब उसकी शिक्षा सरकारी स्कूल के द्वारा हुई हो न की किसी निजी स्कूल से।
  5. लाभार्थी यूपी का  स्थायी निवासी होना  आवश्यक है।
  6. इस योजना का लाभ केवल कम आय वाले परिवारों की बेटियों को ही मिलेगा। जिसकी वार्षिक आय दो लाख से अधिक  न हो।

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे करें।  UP Bhagya Lakshmi Yojana Online Registration Form 2023

भाग्यलक्ष्मी योजना में नामांकन हेतु  नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी ई-मित्र केंद्र पर जाएं। जिसके लिए पंजीकरण शुल्क की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण पूर्णत: नि:शुल्क है। दस्तावेज़ीकरण के संदर्भ में, पंजीकरण के लिए आपके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, बालिका के लिए जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, आय का प्रमाण, घर के पते का प्रमाण एवं बैंक खाते का जानकारी होना चाहिए।

सबसे पहले इच्छुक आवेदक को form download कर के print  निकालना होगा इस form को आप  download करके  मांगी गई जानकारीको  सही प्रकार से दर्ज़ करना है  जैसे कि नाम ,पता, phone नंबर, वार्षिक आय आदि।  यदि आप फॉर्म भरते समय कोई गलती करते हैं तो आपका फॉर्म अमान्य माना जाएगा |इसलिए आवेदनकर्ता फॉर्म ध्यान से भरे।

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